*मन्दसौर :- दो माह तक जिले में धारा 144 लागू, ग़ांधीसागर बांध एवं क्षेत्र की पुलियाओं के सम्बंध में गलत जानकारी शेयर करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाई करने के दिए निर्देश*
आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने मंदसौर जिले में आगामी दो माह के लिए धारा 144 लागू कर रखी है।परन्तु विगत दिनों से जिले में सोशल मीडिया पर ग़ांधीसागर बांध जलाशय की भ्रामक जानकारी व पुलियाओं के टूटने जैसे वीडियों ,भ्रामक फ़ोटो जैसी गलत जानकारी देकर लोंगो को गुमराह कर उनमें असमंजस की स्थिति बनाई जा रही है।इसमें अब धारा 144 के नियम का उल्लंघन करने पर ज़िले के समस्त शाशकीय प्रशाशनिक अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए है।जिसमे आज दिनांक से कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर चंबल बांध व किसी भी पुरानी पुलिया टूटने के भ्रामक फोटो,वीडियो व बिना आधिकारिक सूचना जारी करने के पूर्व कोई भी जानकारी शेयर करता है,
तो नियमानुसार सम्बंधित व्यक्ति पर तुरन्त कारवाई की जाएगी।
*उल्लघन करने वालो पर धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी*
मंदसौर जिले में धारा 144 (2) को प्रभावी रूप से सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप ,टि्वटर आदि पर भी लागू किया है। सम्पूर्ण जिले में भड़काऊ एवं सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले राष्ट्र विरोधी मैसेज प्रतिबंधित रहेंगे,ऐसे मैसेज भेजने पर सम्बंधित व्यक्ति पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।