नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी जीजा के द्वारा घर में घुसकर साली से मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 9 माह के कठोर कारावास एवं 2,500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 18 माह पुरानी होकर दिनांक 26.04.2018 को रात्री 8ः30 बजे एकता कॉलोनी बघाना की हैं। घटना दिनांक को फरियादीया रूकैया उसकी बहन सुल्ताना से मिलने घर गई थी, थोडी देर बाद आरोपी युसुफ जो कि सुल्ताना का पति और रूकैया का जीजा लगता हैं वह आया और लकडी लेकर घर के अंदर आ गया और फरियादीया रूकैया से कहने लगा कि तू घर क्यो आयी, ऐसा बोलकर उसने रूकैया के साथ लकड़ी से मारपीट की, जब उसकी बहन सुल्ताना बीच-बचाव करने आयी तो आरोपी ने उसके साथ भी लकड़ी से मारपीट करी। फरियादीया रूकैया ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 104/18, धारा 452, 323 भादवि का पंजीबद्व हुआ। पुलिस बघाना द्वारा फरियादीया व उसकी बहन का मेडिकल कराकर, आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना पूर्णकर चालान नीमच न्यायालय में पेश किया।
श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादीया, उसकी बहन सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया कि आरोपी द्वारा घर में घुसकर उसकी मारपीट की गई, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। विचारण के दौरान आरोपी युसुफ का उसकी पत्नी सुल्ताना से राजीनामा हो गया। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी युसुफ कुरैशी पिता अब्दुल हमीद कुरैशी, उम्र-39 वर्ष, निवासी नया बाजार खारी कुआ, जिला नीमच को धारा 452 भादवि में 6 माह के कठोर कारावास व 1,500रू. जुर्माने एवं धारा 323 भादवि में 3 माह के कठोर कारावास व 1,000रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 9 माह के सश्रम कारावास व 2,500रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही दोनो आहतगण को 1,000-1,000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।