जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा एक आरोपी को छात्रा के साथ सीटी बजाकर हेलो-हेलो बोलकर छेडने के आरोप का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं कुल 10,500रू. जुर्माने से दण्डित किया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 01 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.02.2017 सुबह के 10ः30 बजे ग्राम बेंगनपुरा, मूतगली की हैं। छात्रा स्कूल में पढ़ने जा रही थी तो आरोपी ने उसको देखकर सीटी बजाई और हेलो-हेलो बोलकर रूकने को कहा और उसकी तरफ एक छल्ला फेंककर उसका रास्ता रोका। छात्रा वहॉ से चली गई और उसने घर जाकर घटना उसकी बुआ को बताई, फिर उसने पुलिस थाना जावद में घटना की रिपोर्ट की, जिस पर से अपराध क्रमांक 48/17, धारा 341, 509 भादवि तथा धारा 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
श्री जगदीश चौहान, एडी. डीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान पीड़ित छात्रा सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी नईम पिता अब्दुल गफ्फार, उम्र-20 वर्ष, निवासी-तकिया चौक, तहसील जावद, जिला-नीमच को धारा 341, 509 भादवि एवं धारा 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट (रास्ता रोककर ईशारे कर छेड़छड़ करना) में न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 10,500रू. के जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश चौहान, एडी. डीपीओ द्वारा की गई ।