नीमच । श्री एम. ऐ. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा दों आरोपीयों को घर के सामने नल से पानी बहने की बात को लेकर मारपीट करने का दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं कुल 1000-1000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
सहायक मीड़िया सेल प्रभारी श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 04 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 12.05.2015 की प्रातः 10ः00 बजे की है। फरियादीया कमलाबाई के घर के सामनें नल चल रहे थे, बर्तन पुरा भरने से पानी बहकर पड़ोसी सुभाषसिंह के मकान में चला गया इसी बात को लेकर आरोपी सुभाषसिंह फरियादीया को बोला की पानी क्यों ढ़ोल रही है और आरोपी सुभाषसिंह हथौड़े से मारने दौड़ा इतने में आरोपी की पत्नि कुशालबाई ने आरोपी के हाथ से हथौड़ा छिनकर कमलाबाई से मारपीट की व थप्पड़ों से भी मारपीट की, जिससे फरियादीया कमलाबाई को चोंट आई।
श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) सुभाषसिंह पिता ईश्वरसिंह, उम्र-31 वर्ष, (2) कुशालबाई पति सुभाषसिंह उम्र-27 वर्ष, निवासी-ग्राम कोटड़ी इस्तमुरार, तहसील जीरन, जिला-नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 1000-1000रू. के जुर्माने से दण्डित किया तथा फरियादीया कमलाबाई को धारा 357 दप्रस के अंतर्गत क्षतिपूर्ति स्वरूप 1000रू. राशि देने का आदेश दिया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।