नीमच। जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरआर चौधरी ने बताया कि यह फै सला विशेष सत्र न्यायाधीश नीमच जसवंतसिंह यादव ने सुनाया। डीपीओ चौधरी के अनुसार 11 मई 2019 की रात शहर की एकता कॉलोनी में 13 वर्षीय पीड़िता की मां शादी में बाहर गई हुई थी। घर में वह, बड़ा भाई और छोटी बहन थे। इसी दौरान रात करीब 2 बजे पड़ोसी आकाश घर में घुसा और लाइट बंदकर अश्लील हरकत करने लगा। नाबालिग पीड़िता की नींद खुल गई और उसे शोर मचा दिया। आरोपित मौके से भाग निकला। नाबालिग पीड़िता ने इस घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी तो उन्होंने बघाना थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। साथ ही जांच के बाद चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया। अभियोजन पक्ष और गवाहों को सुनने से आरोप प्रमाणित हो गए। इस पर न्यायाधीश ने एकता कॉलोनी बघाना नीमच के आकाश उर्फ आका पिता कालू भूरिया (20) को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।