नीमच । नगर पालिका परिषद नीमच के भाजपा पार्षदों पर अयोग्यता की तलवार लटक गई है जिस के चलते उन्हें पार्षद पद से अयोग्य घोषित किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है ।
नगर पालिका परिषद नीमच के पार्षद मुकेश वर्मा के विरुद्ध न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री मनीष कुमार पारीक के न्यायालय से चेक के एक मामले में स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी है। एक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से भी चेक के मामले में वारंट जारी है। इसके पश्चात से मुकेश वर्मा संभवत नीमच में ही नहीं है और नगर पालिका परिषद की बैठक भी अटेंड नहीं कर रहे हैं ।
नरेंद्र पिता रमेश धाकड़ निवासी नीमच सिटी ने जिला कलेक्टर नीमच को एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 41 नगर पालिका अधिनियम का देकर लोकहित में मुकेश वर्मा को पद से अयोग्य घोषित करने की मांग की है।
बताया जा रहा है कि नीमच सिटी क्षेत्र की एक भाजपा महिला पार्षद भी पिछले लंबे समय से नगर पालिका परिषद की बैठक में उपस्थित नहीं हो रही है। लगातार छह माह तक की बैठक में अनुपस्थित रहने पर भाजपा पार्षदों को पद से पृथक किया जा सकता है ।
विधि विशेषज्ञ महेश पाटीदार एडवोकेट ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 38 के अनुसार यदि कोई पार्षद परिषद की अनुमति के बिना लगातार छह माह तक की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो वह पद से अयोग्य हो जाता है तथा नगर पालिका के विहित प्राधिकारी जिला कलेक्टर नीमच किसी पार्षद को जो कि लोकहित या परिषद हित में वांछनीय ना हो उसे भी पद से पृथक कर सकते हैं।