नीमच। श्री एम ए देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच ने आरोपीगण को पुरानी रंजीश को लेकर फरियादी के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 3-3 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल को श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ नें जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 04.02.18 को शाम 6ः30 बजे रामअवतार कॉलोनी बघाना की है। घटना दिनांक को फरियादी मोहम्मद आसीफ व उसकी बहन अपने दादा जी के घर से अपने घर आ रहे थे तभी आरोपीगण पुरानी रंजीश को लेकर उसकी बहन के साथ गंदी-गंदी गाली दे रहे थे तब फरियादी ने आरोपीगण को गालीयां देने से मना किया तो आरोपीगण ने फरियादी व उसकी बहन के साथ लात-घुसों से मारपीट की, आहतगण के चिल्लाने पर फरियादी की मां ने बीच-बचाव किया। तब आरोपी सिद्धीक लकडी लेकर आया और उसने फरियादी की मां के साथ लकडी सें मारपीट की। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 24/18, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। पुलिस बघाना द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
श्री विवेक सोमानी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर मारपीट करने वाले आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। श्री एम ए देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1)क़ फय्याज एहमद पिता रियाज एहमद, उम्र-43 वर्ष, निवासी- रामअवतार कॉलोनी, बघाना, तथा (2) मो. सिद्धिक पति मंजूर एहमद कुरैशी, उम्र-60 वर्ष, निवासी- द्वारकापुरी विस्तार 118 कॉलोनी, बघाना, जिला नीमच, दोनों को धारा 323 भादवि में 3-3 माह के सश्रम कारावास व 1000-1000रू. जुर्माने से दण्डित किया तथा आहतगण को 500-500रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।