मंदसौर, पूर्व सांसद व कांग्रेस उम्मीदवार सुश्री मिनाक्षी नटराजन ने रिलायंस कंपनी व दो इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों सहित पांच लोगों को कानूनी नोटिस भेजे है, इस नोटिस में उनके विरूध्द की गई मानहानि पर क्षमायाचना प्रसारित करनें व 1 करोड रूपए का हर्जाना देने को कहा गया है, अन्यथा अपराधि मुकदमें पेश किए जानें की चेतावनी दी गई है
पूर्व सांसद मिनाक्षी नटराजन की और से इंदौर के वरिष्ठ अभिभाषक अजय बांगडिया ने दो इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज चैनलों व रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के सीईओं व मंदसौर के अजय बडोलिया को नोटिस भेज कर कहा है कि उनके द्वारा मानहानिपूर्ण प्रसारण किए गए है, जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, साथ ही गलत व भ्रमपूर्ण प्रसारण के लिए वे क्षमा याचना प्रसारित करें और हर्जानें के एक करोड रूपयें दें, अन्यथा उनके विरूध्द अपराधिक मुकदमें पेश किए जाएंगे
नोटिस के माध्यम से मिनाक्षी नटराजन ने कहा कि वह एक सुविख्यात अग्रणीय राजनेजा है, जो लोकसभा की पूर्व सदस्य भी रही है, वह भारतीय युवा कांग्रेस मध्यप्रदेश की अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेहरू युवा केंद्र की उपाध्यक्ष सहित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों तथा संगठनों में सम्बध्द रही है, विगत 20 वर्षो से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुडी है, उनके समर्थक बडी संख्या में पूरें देश में है, उन्हें स्वच्छ तथा ईमानदार राजनेता माना जाता है, तथा उन पर कोई आरोप नही है, 10 अप्रैल को मानहानि कारक समाचार प्रसारित व प्रकाशित कर उनकी छवि योजनापूर्व गिरानें का प्रयत्न किया गया है
नोटिस में आगे बताया गया है कि इंदौर में प्रवीण कक्कड ओएसडी मुख्यंमत्री के यहां छापें के प्रसारित समाचार में आरोप लगाया गया है कि कई विभागों तथा कंपनियों से धन प्राप्ति के साक्ष्य इस छापें में मिले है, स्त्रोंत का कहना है कि यह धन नकद में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार मिनाक्षी नटराजन, मधु भगत व अजयसिंह को दिया गया
आधारहीन तथाकथित समाचार को सोशल मीडिया व आफिशियल ब्लाग के माध्यम से प्रसारित व प्रकाशित किया गया, इसें बडी संख्या में लोगों ने देखा, जिससे प्रतिष्ठा व यश की क्षति पहुंची है, कई जनों द्वारा मिनाक्षी नटराजन से प्रश्न व जानकारी पूछी गई, इस तरह उनकी मानहानि हुई है, इसका दुष्प्रभाव उनके निर्वाचन क्षेत्र पर भी हुआ है, यह जानबूझकर सौद्देश्य नटराजन के लिए अप्रिय स्थिति उत्पन्न करने का आधारहीन प्रयत्न है, अतः आरोप लगाने वाले क्षमायाचना प्रस्तुत कर हर्जानें का भुगतान करें, अथ्यथा दीवानी तथा फौजदारी कार्यवारी का सामना करना पड सकता है