मनासा। श्रीमान मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी कमलेश को पेट्रोल पंप के सामने धारदार छुरा लहराने के आरोप का दोषी पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ अरविंद सिंह द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 15.09.2013 को दोपहर 4 बजे मूंदडा पेट्रोल पंप, ग्राम लोड़किया, थाना मनासा की हैं। पुलिस थाना मनासा के एएसआई के. एल. दायमा, सैनिक ओमकार लाल को साथ लेकर विभागीय कार्य हेतु ग्राम लोड़किया गये थे, तब रास्ते में मूंदडा पेट्रोल पंप के सामनें आमरोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर प्रदर्शन कर रहा था, जिससे जनता भयभीत हो रहीं थी, तब आरोपी को मय पंचान व पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं छुरे के लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसके पास लाईसेंस नही होने से उसके कब्जे से धारदार छुरे को जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 357/2013, धारा 25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन की ओर से अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से हथियार अपने कब्जे में रखे हुए था एवं उक्त छुरे को लहराकर आम जनता को भयभीत कर रहा था, अगर उसे सही समय पर पकड़ा नही जाता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। श्रीमान मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी कमलेश पिता मांगीलाल बावरी, उम्र 30 वर्ष, निवासी-मनासा जिला नीमच को धारा 25 आम्र्स एक्ट (अवैध हथियार रखना) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।