नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को मोटरसाईकल चोरी करने के आरोप का दोषी पाकर 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 10.03.2011 शाम के 07:15 बजे की हैं। फरियादी जगदीश उसकी हिरो होण्डा मोटरसाईकल को फव्वारा चौक, नीमच स्थित सैनी पान वाले के यहां चाबी लगी हुई ही खड़ी करके सामान लेने गया, जब थोडी देर बाद सामान लेकर वापस आया तो उसकी मोटरसाईकल चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना नीमच केंट में की जिस पर से अपराध क्रमांक 536/2011, धारा 379 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस नीमच केंट द्वारा दो आरोपीयों नाथूसिंह सौंधिया व मंगलसिंह सौंधिया को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से चोरी गई मोटरसाईकल को जप्त किया तथा शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान एक आरोपी नाथूसिंह के फरार हो जाने से मंगलसिंह के विरूद्ध विचारण चला।
श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, विवेचक तथा अन्य आवश्यक साक्षीयों के बयान कराकर आरोपी द्वारा मोटरसाईकल चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि वर्तमान में बढती हुई चोरी घटनाओं को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित जाये। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी मंगलसिंह पिता अर्जुनसिंह सौंधिया, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम नागड़ पिपलिया, थाना-नारायणगढ, जिला-मन्दसौर को धारा 379 भादवि (चोरी करना) के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास एवं 1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।