मंदसौर गैंगरेप काण्ड में आज विशेष न्यायाधीश श्रीमती निशा गुप्ता ने ऐतहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी इरफ़ान भय्यू और आसिफ मेव को फांसी की सजा सुना दी इन दोनों आरोपियों को फांसी दी गयी है दोनों आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किया गया इसके साथ ही आजीवन कारावास एवं अन्य सेवाओं से भी दंडित किया गया है आज जब फैसला सुनाने के पहले भारी सुरक्षा इन्तेज़ामो के बीच आरोपियों को कोर्ट लाया गया तो हिन्दू महासभा के नेता विनय दुबेला ने गेंगरेप के सह आरोपी आसिफ मेव को चांटा मार दिया गौरतलब है की बीती 26 जून को इन दोनों आरोपियों ने 8 वर्षीय मासूम के साथ गैंगरेप किया था 27 जून को पीड़िता गंभीर हालत में मिली और उसके बाद इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुयी 12 जुलाई को पुलिस ने चार्जशीट दायर की 30 जुलाई को सुनवाई शुरू हुयी जो 8 अगस्त तक चली जिसमे 37 गवाह और 115 दस्तावेजी सबूत पुलिस ने पेश किये 14 अगस्त को अंतिम सुनवाई हुयी और आज फांसी की सजा सुना दी गयी