नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मकान खाली कराने के विवाद में हुई मारपीट के आरोप का दोषी पाते हुए आरोपीगण को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3,000रू. जुर्माने से दण्डित किया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 27.04.2013 की शाम के 07ः00 बजे फरियादी रंगलाल उसकी पत्नी प्रेमबाई व बहू गायत्रीबाई के साथ ग्राम-समदा रोड़, नई आबादी दारू स्थित घर के अंदर बैठकर टी.वी. देख रहा था तभी आरोपीगण पूरनलाल, परसराम और बंशीलाल फरियादी के घर के दरवाजे को जोर से धक्का दिया और बोले की अभी मकान खाली कर दो, हमने यह मकान खरीद लिया हैं तब फरियादी ने कहॉ हम अचानक कहॉ पर जायेंगे, किंतु आरोपीगण नही माने और फरियादी रंगलाल से मारपीट करने लगे और बोले की आज तो इन्हे मार डालो और मकान में आग लगा दो। तब फरियादी की पत्नी बीच-बचाव करने गई तो उससे भी मारपीट करने लगे, जिससे फरियादी रंगलाल और उसकी पत्नी को चोटे आयी, मारपीट व चिल्लाने की आवाज सुनकर बीच-बचाव करने प्रकाश व बंशीलाल धोबी वहॉ पर आ गये, तभी आरोपीगण वहॉ से भाग गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 150/2013, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस थाना बघाना द्वारा फरियादी का मेडिकल कराने, मौका मुआयना करके व गवाहों के बयान लेने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा फरियादी रंगलाल सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) पूरनलाल पिता बंशीलाल पाटीदार, उम्र-35 वर्ष, (2) परसराम पिता ओमकारलाल पाटीदार, उम्र-67, (3) बंशीलाल पिता ओमकारलाल, उम्र-76 वर्ष, निवासी-समदा रोड़, नई आबादी, दारू, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3,000रू जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही 1,000-1,000रू. प्रतिकर फरियादी व आहत को प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।