जावद। घटना 2 वर्ष पुरानी दिनांक 09.06.2017 को रात के 8 बजे ग्राम बाणदा, थाना रतनगढ़, तहसील जावद में पीड़िता के घर की हैं। पीड़िता का पति रोहतक (हरियाणा) में रामपाल महाराज के दर्शन करने गया हुआ था, पीडिता घर पर अकेली थी। आरोपी ने पीडिता के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, जैसे ही पीडिता बाहर आयी तो आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड करने लगा। पीडिता डर कर चिल्लाने लगी तो उसकी आवाज सुनकर जेठानी व एक पडोसी आ गया, जिनको देखकर आरोपी लाभचंद वहा से भाग गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रतनगढ़ पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 74/17, धारा 354 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी के हौसले इतने बढ गये हैं कि उसने घर के बाहर अकेली महिला से छेड़छाड़ की हैं, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपी आरोपी लालचंद पिता गोकुल भील, उम्र-26 वर्ष, निवासी-बाणदा, थाना रतनगढ़, जिला नीमच को धारा 354 भादवि (छेड़छाड़ करना) में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 500 रू. जुर्माने से दण्डित किया।