नीमच। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा एक आरोपी को मोटरसाईकल चोरी करने के आरोप का दोषी पाकर 13 माह के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन मिडीया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 04.10.2010 की है। फरियादी गुमान ने, ग्राम-मेढ़की में स्थित अपने घर के बाहर अपनी हिरोहोण्डा स्पेलेण्डर क्रमांक एम.पी. 44, एम.सी. 3085 को खड़ा करा था, जिसको कोई चोरी करके ले गया था। फरियादी ने मोटरसायकल चोरी हो जाने पुलिस थाना जावद पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 211/2011, धारा 379 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जावद द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गई मोटरसायकल जप्त करके शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि वर्तमान में चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपी भंवरसिंह पिता नवलसिंह राजपुत, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम चल्दू, तहसील-जीरन, जिला-नीमच को धारा 379 भादवि में विचारण के दौरान भुगते हुए 13 माह के कारावास व 100रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई ।