नीमच। श्री नीतिराजसिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा एक आरोपी को 18 वर्ष से कम की नाबालिग के साथ अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोप का दोषी पाकर 06 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 7,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 28.08.2018 की हैं। फरियादीया द्वारा बताया गया कि उक्त दिनांक को शाम 07ः00 बजे के लगभग पीड़िता घर के बाहर खेल रही थी। कुछ समय पश्चात् फरियादीया का रिश्तेदार उसके पास आया ओर उसने बताया कि अभियुक्त मनोहर पीड़िता को रमेश महाराज के बाडे़ की तरफ ले गया है। जब हम लोग पीड़िता को ढुंढ़ते हुए बाढे़ की तरफ पहुचे तो हमने देखा कि आरोपी ने पीड़िता का मुंह अपने हाथ से दबा रखा था तथा गलत हरकते कर रहा था। जिन्हें देखकर आरोपी वहां से पीड़िता के हाथ से पचास रूपये का नोट छीन कर भाग गया। पीड़िता ने उसकी मां फरियादीया को घटना बताई कि जब वह घर के बाहर खेल रही थी, तो आरोपी मोटरसाईकल लेकर आया तथा उसे पचास रूपये का नोट देकर अपने साथ चलने को कहा। आरोपी उसे बाडे़ मे ले गया और बोला कि वह जो कहेगा वह करेगी व आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इतने में वे लोग पीड़िता को ढुंढते हुए मौके पर पहुचे तथा उसने चिल्लाने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया व मौके से भाग गया। पीड़िता की मां ने थाना जावद पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 333/18, धारा 366, 354ए, भादवि एवं धारा 11 सहपठित धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दर्ज किया गया।
श्री नीतिराजसिंह सिसौदिया, अपर सत्र न्यायाधीश, जावद द्वारा आरोपी मनोहर पिता मोहनलाल नाई, उम्र-40 वर्ष, निवासी-ग्राम सालरमाला, तहसील जावद, जिला-नीमच को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कारावास एवं 5000रू. जुर्माना, तथा धारा 11 सहपठित धारा 12 लैंगिक अपराधों से बालाको का सरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं व 2,000रू. जुर्माना। इस प्रकार आरोपी को कुल 06 वर्ष के सश्रम कारावास व 7,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री जगदीश चौहान, अतिरिक्त डीपीओ द्वारा की गई ।