जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 30.09.2016 की रात के 9ः15 बजे गोमाबाई नेत्रालय के सामने, नीमच की हैं। फरियादी करण बदलानी उसके दोस्त अंकित के साथ स्कूटी से नाश्ता करके वापस घर जा रहा था, तभी स्कोड़ा 0001 आर.जे. 27 सी.ए. के चालक ने कार को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे दोनों नीचे गिर गये और अंकित के घुटनो के नीचे का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिस कारण दोनो को अस्पताल पहुंचाया गया और करण ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 553/2016, धारा 338 का पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी ड्राईवर को गिरफ्तार कर व स्कोड़ा कार को जप्त कर, शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में विचारण के दौरान आहत, फरियादी, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर स्कोड़ा चालक की लापरवाही से यह घटना हुई, इसे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर श्री सोमपुरा द्वारा तर्क दिया गया कि वर्तमान में ऐसी घटनाओ में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए उदाहरणस्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी बंटी पिता टीकमचंद्र सुथार, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम केली, थाना निम्बाहेडा, जिला-चित्तौडगढ़ (राजस्थान) को धारा 338 भादवि (लापरवाहीपूर्वक वाहन से टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुचाना) में एक माह के कारावास एवं 1,000रू के जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।