जावद। आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व आरक्षण मामले को लेकर करणी सेना व सपाक्स द्वारा देश व प्रदेश में समय—समय पर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन को देखते हुए नीमच जिल में शांति व्यवस्था की दृष्टि से करणी सेना व सपाक्स के 13 पदाधिकारियों पर धारा 107/116 (3) के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। न्यायालय कार्यपालिका दंडाधिकारी परगना जावद जिला नीमच ने करणी सेना अध्यक्ष गिरीराजसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी आंकली, प्रतापसिंह पिता हरिसिंह राजपूत रूपपुरा, चेत्रपालसिंह पिता गोवर्धनसिंह निवासी आंकली, शक्तिसिंह पिता हरिसिंह राजपूत निवासी रूपपुरा तथा सपाक्स के विजय पिता भगवानलाल मुछाल निवासी जावद, सुखलाल सेन पिता बंशीलाल सेन निवासी तारापुर दिलीप बांगड पिता बद्रीलाल बांगड निवासी जावद, जितेन्द्र पिता धनपाल बागड़िया निवासी जावद, सुनील पिता पन्नालाल निवासी जावद, राजेश पिता झमकलाल निवासी जावद, जितेन्द्र पिता कमल ग्वाला निवासी जावद, बलराम पिता मोहनलाल मूलचंदानी निवासी जावद व सतीष पिता भंवरलाल थोपेडा निवासी जावद को 27.09.18 को कारण बताओ सूचना—पत्र जारी सूचना —पत्र में कहा है कि थाना प्रभारी जावद द्वारा तुम्हारे विरूद्ध इस न्यायालय में इस्तगासा क्र. 1400/19.9.18 धारा 107,116 (3) पं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत कर दर्शाया कि ग्राम/शहर में आपसी विवाद होने से शांति भंग होने की आशंका है। अत: धारा 111 जा.फो. के अंतर्गत सभी 5 अक्टूबर 18 को 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बतायें कि क्यों न मेरे क्षेत्र में प्रकरण चलने तक शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107,116 (3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत 10 हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का मुचलका/बंधक—पत्र प्रस्तुत करें।